उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याण कारी योजना है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रो के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। वित्तीय आधार पर भेदभाव के बिना यह योजना सभी छात्रों को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करती है। इस योजना से स्कूल छोडने वाले छात्रो की संख्या में कमी और उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
सभी छात्र-छात्राएं सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त राज्य शैक्षिक संस्थानों में पढ़ रहे हों।
छात्र-छात्राएं निम्नलिखित श्रेणी में आवेदन कर सकते है-
इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क , परीक्षा शुल्क और अन्य शैक्षणिक व्ययो के लिए पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। छात्रवृत्ति की धनराशि शिक्षा के स्तर और छात्र के वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in/ पर जाये, छात्रवृत्ति का चयन करे जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते है, सभी अनिवार्य विवरण अंकित करें और पंजीकरण करने हेतु सबमिट बटन पर क्लिक करे। (भविष्य में संदर्भ हेतु पंजीकरण स्लिप का प्रिंट ले।)
नोट: आवेदन की प्रक्रिया एक सीमित समय के लिए खुली रहती है छात्रों को निर्धारित समय अवधि में ही अपना आवेदन जमा करना होगा।
आवेदन फॉर्म भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश से सम्बन्धित पृष्ठ खुलेगा। निर्देशो को ध्यान से पढे, पृष्ठ के अंत में दिये गये बाक्स पर टिक करें और प्रोसीड बटन दबायें।
सभी आवश्यक अभिलेख एवं फोटोग्राफ अपलोड करें। आवेदन फॉर्म सबमिट करें और तीन दिन बाद pdf डाउनलोड करके सम्बन्धित संस्थान में जमा करें।
अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपने आवेदक लॉग इन में क्लिक करें, अपना आवेदन से संबंधित विवरण दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
आवेदन फॉर्म सबमिट करने के तीन दिन बाद pdf. डाउनलोड करके क्रम में सभी डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगाकर वेरीफिकेशन हेतु सम्बन्धित संस्थान में जमा करें।
टोल फ्री नंबर :
समाज कल्याण विभाग उ० प्र०- 0522-3538700
पिछड़ा कल्याण विभाग- 18001805131
अल्पसंख्यक विभाग - 18001805229
उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य श्रेणियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक दोनों छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।
प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड भिन्न हो सकते हैं। यद्यपि सभी छात्रवृत्तियों के लिए सामान्य मानदंड उन छात्रों के लिए लागू हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं। ये छात्रवृत्तियां सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए लागू हैं। जहां प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए है, वहीं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 से आगे के छात्रों के लिए है। प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड प्राप्त करने के लिए 'मुख्य पात्रता' अनुभाग देखें।
हा, सामान्य वर्ग के छात्र भी छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त कर सकते है |