विभाग : उत्तर प्रदेश सरकार
योजना का उद्देश्य/परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिको को आर्थिक मदद देना है इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिको को 1,000/- प्रति माह प्रति पेंशनर को दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है और वे अपना खर्च उठा सके इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग नागरिको को ही दिया जाता है।


पात्रता
  • उम्र- न्यूनतम- 60, या उससे अधिक।
  • लिंग– स्त्री०/पु०/ट्रांसजेण्डर
  • वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक (समस्त वर्ग कोई बन्धन नहीं)
  • वार्षिक आय- ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- और शहरी क्षेत्र में रु० 56460/-
  • मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड-

    यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है।

    बी०पी०एल० कार्ड धारक या बी०पी०एल० परिवार से होना चाहिए।

    करदाता नहीं होना चाहिए।


लाभ

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पात्र वृद्धजन को रू० 1,000 प्रति माह प्रति पेंशनर उपलब्ध कराया जायेगा।


आवश्यकताएं
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र(तहसील द्वारा निर्गत)
  • बैंक खाता विवरण आइ०एफ०एस०सी० कोड सहित
  • आयु प्रमाण पत्र (शैक्षिक प्रमाण पत्र/ परिवार रजिस्टर की नकल आदि)
  • फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन का मोड

ऑनलाइन


वेबसाइट

https://sspy-up.gov.in


आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट डाउनलोड करें आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

सबसे पहले आप राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की अधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in को ब्राउज़र में खोले। और "ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें, पूछी गई व्यक्तिगत विवरण (आधार के अनुसार नाम,जन्म तिथि अंकित करें), बैंक का विवरण, आय का विवरण, वृद्धावस्था पेंशन का विवरण भरें।

चरण-2

फोटो (20 kb), आयु प्रमाण पत्र (200 kb) अपलोड करें, सभी विवरण सही भरने पर एवं सभी दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आपको आपका पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा। कृपया पंजीकरण संख्या के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

चरण-3

अपना स्कीम, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज कर "SEND OTP"बटन पर क्लिक करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें एवं कैप्चा कोड नीचे दिए गए बॉक्स में दर्ज कर लॉग इन बटन पर क्लिक करें।

चरण-4

बाएं हाथ पर दिए विकल्प " EDIT/LOCK APPLICATION FORM" पर क्लिक करें। यदि भरे हुए आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन हो तो वो संशोधन कर UPDATE बटन पे क्लिक करें, यदि कोई संशोधन नहीं है तो FINAL SUBMITबटन पर क्लिक करें।

चरण-5

संशोधन कर अपडेट करने की स्थिति में एक Pop-up मैसेज आएगा। फाइनल लॉक करने पर, एक बार आप से कंफर्मेशन लेगा, एक बार आवेदक ने कंफर्म कर दिया तो उसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। आवेदन सबमिट होने की स्थिति में आवेदन का स्थिति में स्टेप 2, हरे रंग में टीक हो जाएगा।

चरण-6

तीसरे स्टेप में आवेदक अपने आधार कार्ड का सत्यापन करेगा, उसके लिए आधार कार्ड में अंकित उसका नाम, आधार नंबर एवं लिंग सही - सही भरना होगा जिसके लिए आपको अधिकतम 3 प्रयास मिलेगा।

चरण-7

आधार सत्यापन के लिए आपसे कंफर्मेशन लेगा, OK बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। आधार सत्यापन की स्थिति में मैसेज प्रदर्शित होगा। आधार सत्यापन होने की स्थिति में आवेदन का स्थिति में स्टेप 3, हरे रंग में टिक हो जाएगा और आपका आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित हो जाएगा।


आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपने आवेदक लॉग इन में क्लिक करें, अपना आवेदन से संबंधित विवरण दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत नगरीय क्षेत्र का आवेदन पत्र संबंधित उप-जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र का आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होता है।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नं०-18004190001 अथवा समाज कल्याण विभाग कमाण्ड सेण्टर नं०- 0522-3538700 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।

नोट: हेल्पलाइन नम्बर चौबीस घंटे नही बल्कि कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा। समयावधि:- 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर)


पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या है वृद्धावस्था पेंशन योजना?

सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को पेंशन देती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) की शुरुआत साल 1995 में हुई थी. वृद्धावस्था पेंशन योजना का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा मिलकर किया जाता है।

इसमें लाभ पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जो रकम मिलती है उसमें कुछ हिस्सा केंद्र का और कुछ राज्य का होता है।

2. कौन ले सकता है वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ?

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

3. प्रति पेंशनर कितनी है पेंशन की राशि?

60 से 79 साल तक आयु के सीनियर सिटीजन को हर महीने 1000 रुपये प्रति पेंशनर प्रति माह की दर से पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस राशि में 200 रुपये भारत सरकार और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

80 साल या इससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपये की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। शेष 500 रुपये प्रतिमाह प्रति पेंशनर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

4. क्या किसी व्यक्ति को विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन दोनों मिल सकती हैं?

जी नहीं, एक ही व्यक्ति को विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन दोनों नहीं मिल सकती हैं।

5. क्या करदाता पेंशन योजना के लिए पात्र हैं?

जी नहीं, करदाता, पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।