60 वर्ष के ऊपर ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अथवा जो निर्धन हैं या निराश्रित हैं एवं उक्त आश्रमों में रहने के इच्छुक हैं उनको इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पी0पी0पी0 माडल पर संचालित वृद्धाश्रम में प्रति वृद्ध संवासी हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, व्यक्तिगत देखभाल की सामग्री की पूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।
60 वर्ष के ऊपर ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अथवा जो निर्धन हैं या निराश्रित हैं एवं उक्त आश्रमों में रहने के इच्छुक हैं, वे वृद्धाश्रम में रहने हेतु पात्र हैं।
ऐसे वृद्धजन, जो रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों आदि से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क में आते हैं एवं जिनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है के अतिरिक्त यदि मा० सांसद, मा० विधायकगण अथवा अन्य किसी गणमान्य जनप्रतिनिधि द्वारा वृद्ध के प्रवेश के सम्बन्ध में संस्तुति की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी की सहमति से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम में रखे जाने की अनुमति दी जाती है।
वृद्धजनों के भरण-पोषण सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के दौरान गठित अधिकरण के संज्ञान में यदि आता है कि भरण-पोषण करने वाले वृद्धजनों के वारिस उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं तो ऐसे वृद्धजनों की सुनवाई के दौरान उनके अपने खर्च पर वृद्धाश्रम में रखने की अनुमति दी जाती है।
इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पी0पी0पी0 माडल पर संचालित वृद्धाश्रम में प्रति वृद्ध संवासी हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, व्यक्तिगत देखभाल की सामग्री की पूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन
सर्वप्रथम http://oldagehome.upsdc.gov.in/ को ब्राउज़र जैसे –CHROME/ MOZILLA पर खोले और ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
क्लिक करते ही आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रदर्शित होगा, जहाँ वरिष्ठ नागरिक का नाम, जन्मतिथि/आयु, लम्बाई (से० मी०), ऊंचाई, वजन (किग्रा०), त्वचा का रंग, बालो का रंग, वैवाहिक स्थिति आदि विवरण भर कर वरिष्ठ नागरिक की फोटो अपलोड करते हुए सबमिट कर दे।
सबमिट होने के पश्चात् आवेदन फॉर्म जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जायगा ।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें
आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त होता है।
लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बंधित जिला समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क करना होगा।