विभाग : उत्तर प्रदेश सरकार
योजना का उद्देश्य/परिचय

60 वर्ष के ऊपर ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अथवा जो निर्धन हैं या निराश्रित हैं एवं उक्त आश्रमों में रहने के इच्छुक हैं उनको इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पी0पी0पी0 माडल पर संचालित वृद्धाश्रम में प्रति वृद्ध संवासी हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, व्यक्तिगत देखभाल की सामग्री की पूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।


पात्रता
  • आयु- 60 वर्ष से अधिक
  • वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य जाति/ अल्पसंख्यक,
  • लिंग- स्त्री०/पु०/ट्रांसजेंडर
  • वार्षिक आय- ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- और शहरी क्षेत्र में रु० 56460/-
  • मूल निवास- उत्तर प्रदेश अथवा अन्य
  • विशेष मानदण्ड

    60 वर्ष के ऊपर ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अथवा जो निर्धन हैं या निराश्रित हैं एवं उक्त आश्रमों में रहने के इच्छुक हैं, वे वृद्धाश्रम में रहने हेतु पात्र हैं।

    ऐसे वृद्धजन, जो रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों आदि से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क में आते हैं एवं जिनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है के अतिरिक्त यदि मा० सांसद, मा० विधायकगण अथवा अन्य किसी गणमान्य जनप्रतिनिधि द्वारा वृद्ध के प्रवेश के सम्बन्ध में संस्तुति की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी की सहमति से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम में रखे जाने की अनुमति दी जाती है।

    वृद्धजनों के भरण-पोषण सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के दौरान गठित अधिकरण के संज्ञान में यदि आता है कि भरण-पोषण करने वाले वृद्धजनों के वारिस उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं तो ऐसे वृद्धजनों की सुनवाई के दौरान उनके अपने खर्च पर वृद्धाश्रम में रखने की अनुमति दी जाती है।


लाभ

इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पी0पी0पी0 माडल पर संचालित वृद्धाश्रम में प्रति वृद्ध संवासी हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, व्यक्तिगत देखभाल की सामग्री की पूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।


आवश्यकताएं
  • वरिष्ठ नागरिक की फोटो

आवेदन का मोड

ऑनलाइन


वेबसाइट

http://oldagehome.upsdc.gov.in/


आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

सर्वप्रथम http://oldagehome.upsdc.gov.in/ को ब्राउज़र जैसे –CHROME/ MOZILLA पर खोले और ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।

चरण-2

क्लिक करते ही आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रदर्शित होगा, जहाँ वरिष्ठ नागरिक का नाम, जन्मतिथि/आयु, लम्बाई (से० मी०), ऊंचाई, वजन (किग्रा०), त्वचा का रंग, बालो का रंग, वैवाहिक स्थिति आदि विवरण भर कर वरिष्ठ नागरिक की फोटो अपलोड करते हुए सबमिट कर दे।

चरण-3

सबमिट होने के पश्चात् आवेदन फॉर्म जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जायगा ।


आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

आवेदन की स्थिति जानने के लिए सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त होता है।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बंधित जिला समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क करना होगा।


पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या यह योजना सभी के लिए है ?

नहीं, यह केवल 60 वर्ष के ऊपर ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अथवा जो निर्धन हैं या निराश्रित के लिए है।

2. क्या यह केवल ऑनलाइन है ?

जी हाँ, आप केवल ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं।

3. आयु मानदंड क्या है ?

60 वर्ष से अधिक

4. मैं ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ ?

आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर जाएं: www.oldagehome.upsdc.gov.in और आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें और सबमिट करें