उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थी बेटियों के विवाह पर सरकार कुल रु० 51,000/- खर्च करती है।
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे है
राज्य की वह महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से असक्षम है और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाना है।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा, वेबसाइट के होम पेज पर नया पंजीकरण के तहत अपने वर्ग के अनुसार लिंक पर क्लिक करें एवं ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड संख्या भरकर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० दर्ज कर कैप्चा कोड भरकर आधार प्रमाणीकरण करें।
अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म में आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और "SUBMIT" बटन पर क्लिक करें।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन पत्र की स्थिति के लिंक पर क्लिक करें, इस पेज पर अपना पंजीकरण संख्या एवं कैप्चा कोड दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत नगरीय क्षेत्र का आवेदन पत्र संबंधित उप-जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र का आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होता है।
नोट: हेल्पलाइन नम्बर चौबीस घंटे नही बल्कि कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा। समयावधि:- 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर)