विभाग : उत्तर प्रदेश सरकार
योजना का उद्देश्य/परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थी बेटियों के विवाह पर सरकार कुल रु० 51,000/- खर्च करती है।


पात्रता
  • उम्र- आवेदक कन्या/ महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए
  • लिंग- स्त्री०
  • वर्ग- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक
  • आय- परिवार की वार्षिक आय रु० 2 लाख से कम होना चाहिए
  • मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड-

    इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे है

    राज्य की वह महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से असक्षम है और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।

    विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।


लाभ
  • इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की प्रत्येक बेटी के विवाह के लिए रु० 51,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-
    1. जिसमें से रु० 35,000.00 कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं ।
    2. रु० 10,000.00 की विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है।
    3. रु० 6,000.00 विवाह के आयोजन जैसे- बिजली, पानी , टेंट आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं।

आवश्यकताएं
  • आधार कार्ड
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • वर-वधू की फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन का मोड

ऑनलाइन


वेबसाइट

https://cmsvy.upsdc.gov.in/


आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट डाउनलोड करें आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

चरण-1

सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाना है।

चरण-2

इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा, वेबसाइट के होम पेज पर नया पंजीकरण के तहत अपने वर्ग के अनुसार लिंक पर क्लिक करें एवं ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड संख्या भरकर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओ०टी०पी० दर्ज कर कैप्चा कोड भरकर आधार प्रमाणीकरण करें।

चरण-3

अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म में आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और "SUBMIT" बटन पर क्लिक करें।


आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन पत्र की स्थिति के लिंक पर क्लिक करें, इस पेज पर अपना पंजीकरण संख्या एवं कैप्चा कोड दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत नगरीय क्षेत्र का आवेदन पत्र संबंधित उप-जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र का आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होता है।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को खंड विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करना होगा
  • नगर क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन संबंधित नगर निकायों से सम्पर्क करना होगा
  • हेल्प लाइन नंबर: 18001805131

नोट: हेल्पलाइन नम्बर चौबीस घंटे नही बल्कि कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा। समयावधि:- 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर)


पूछे जाने वाले प्रश्न

1. उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

सर्वप्रथम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है। अब आपको फॉर्म से सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दे। अगर आप नगर क्षेत्र के निवासी है तो अपने फॉर्म को संबंधित नगरीय निकायों में जाकर जमा कर दें।

2. इस योजना में केवल सगोत्र विवाह के लिए

नहीं, अंतरजातीय विवाह से भी लाभ मिलेगा

3. लाभार्थियो को कितनी राशि का भुगतान किया जायगा ?

रु० 51,000/-

4. अंतरजातीय विवाह के लिए कितनी राशि है ?

रु० 61,000/-

5. कौन आवेदन कर सकता है

अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

6. अगर बेटी गोद ली है तो कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है ?

यदि बेटी को गोद लिया गया है तो उससे संबंधित अभिलेख प्रमाणित होते हैं।