विभाग : उत्तर प्रदेश सरकार
योजना का उद्देश्य/परिचय

यह योजना अनुसूचित जातियों के प्रति सामान्य अस्पृष्यता/छुआछूत की भावना समाप्त करने के उद्देष्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं । यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है।


पात्रता
  • उम्र- कोई आयु सीमा नहीं।
  • लिंग- स्त्री०/पु०/ट्रांसजेण्डर।
  • वर्ग- केवल अनुसूचित जाति।
  • वार्षिक आय- लागू नहीं।
  • मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड-

    हत्या या मृत्यु- पीड़ित जन।

    बलात्संग/ सामूहिक बलात्संग।

    मतदान के अधिकार के संबंध में।

    किसी महिला की लज्जा भंग करना।

    महिला का लैंगिक शोषण।

    मिथ्या दोषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही।

    मिथ्या या तुच्छ जानकारी पच्सीस हजार रुपये या वास्तविक व्यय।

    अपमान अभित्रास।

    पानी गन्दा करना।

    मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना।

    किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना।

    मिथ्या साक्ष्य देना।

    भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना।

    किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न।

    नियोगिता कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना में शारीरिक और मानसिक नियोग्यताओं का उल्लेख किया गया है 100 प्रतिशत असमर्थता।

    जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम हो पूर्णतया नष्ट करना/ जला हुआ मकान।

    क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना।

    अनादर सूचक कार्य।

    भूमि, परिसर या जल से संबंधित अपराध।


लाभ
  • इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा हत्या या मृत्यु- पीड़ित जन को रू० 8,25,000.00 की सहायता निम्नानुसार प्रदान किया जाता है-
    1. शव परीक्षण (Post Mortem) के पश्चात 50%
    2. 50% आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए जाने के उपरांत।
  • बलात्संग/ सामूहिक बलात्संग, बलात्संग भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) की धारा पीड़ित को रू० 5,25,000.00 की सहायता निम्नानुसार प्रदान किया जाता है -
    1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50%
    2. 25% आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए जाने के उपरांत
    3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25%
  • अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खाना या पीना
    प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप व गंभीरता को देखते हुये रुपये 25,000/- या उससे अधिक।
  • सदोष भूमि अभियोग में लेना या उस पर कृषि करना
    अपराध के स्वरूप व गंभीरता को देखते हुये रुपये 25,000/- या उससे अधिक।
  • बेगार या बलात श्रम या बंधुआ मजदूरी
    प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम रुपये 25,000/-
  • मतदान के अधिकार के संबंध में
    प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रुपये 20,000/- तक जो अपराध के स्वरूप/गंभीरता पर निर्भर होगा।
  • किसी महिला की लज्जा भंग करना
    अपराध के प्रत्येक पीड़ित को रुपये 50,000/-
  • महिला का लैंगिक शोषण
    अपराध के प्रत्येक पीड़ित को रुपये 50,000/-
  • मिथ्या दोषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही
    रुपये 25,000/- या वास्तविक व्यय
  • मिथ्या या तुच्छ जानकारी
    रुपये 25,000/- या वास्तविक व्यय
  • अपमान अभित्रास
    प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रुपये 25,000/- तक
  • पानी गन्दा करना
    एक लाख रूपये तक
  • मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना
    एक लाख रूपये तक
  • किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना
    प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रुपये 25,000/- का प्रतिकार
  • मिथ्या साक्ष्य देना
    कम से कम रुपये 1,00,000/- अथवा उठाये गये नुकसान/हानि का पूरा प्रतिकार।
  • भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना
    प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम रुपये 5,000/- तक
  • किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न
    उठायी गये हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकार
  • नियोगिता कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना में शारीरिक और मानसिक नियोग्यताओं का उल्लेख किया गया है 100 प्रतिशत असमर्थता
    क) 100 प्रतिशत असमर्थता
    1. परिवार का न कमाने वाला सदस्य- प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000/- लाख रुपए तक
    2. परिवार का कमाने वाला सदस्य- प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,00,000/- रुपये तक।
  • जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम हो पूर्णतया नष्ट करना/ जला हुआ मकान
    उपर्युक्त क (1) और (2) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जायेगा, तथापि ना कमाने वाले सदस्य को 15,000/- रुपये से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 30,000/- रुपये से कम नहीं होगा
  • पूर्णतया नष्ट करना/ जला हुआ मकान
    जहाँ मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाये या उसकी व्यवस्था की जाये
  • क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना
    अपराध की गंभीरता को देखते हुए 25,000 रुपये या उससे अधिक।
  • अनादर सूचक कार्य
    अपराध की गंभीरता को देखते हुए 25,000 रुपये या उससे अधिक।
  • भूमि, परिसर या जल से संबंधित अपराध
    आरोप पत्र न्यायालय भेजे जाने पर पूरा भुगतान किया जायेगा

आवश्यकताएं

आवेदन का मोड

ऑनलाइन


आवेदन प्रक्रिया

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत नगरीय क्षेत्र का आवेदन पत्र संबंधित उप-जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र का आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होता है।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

लाभ प्राप्त करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्पर्क करना होगा।


पूछे जाने वाले प्रश्न