विभाग : उत्तर प्रदेश सरकार
योजना का उद्देश्य/परिचय

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/ सामान्य जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें,यूनीफार्म एवं खेल कूद आदि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है।


पात्रता
  • शैक्षणिक योग्यता- 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
  • लिंग –स्त्री०/ पु०/ट्रांसजेंडर
  • आयु -
  • वर्ग- अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/ सामान्य जाति
  • वार्षिक आय- ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- और शहरी क्षेत्र में रु० 56460/-
  • मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड-

    अनुसूचित जाति के बच्चे 60 प्रतिशत

    अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे 25 प्रतिशत

    गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के बच्चे 15 प्रतिशत

    स्वच्छकार वर्ग से सम्बंधित आश्रम पद्धति विद्यालय में 80 प्रतिशत स्वच्छकार, 10 प्रतिशत अन्य अनुसूचित जाति तथा 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के बच्चे

    कक्षा-6 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में 70 छात्रों से कम संख्या होने पर पार्श्व प्रवेश परीक्षा के आधार पर बाहर से लिया जा सकेगा।

    कक्षा-7, 8 व 9 में विद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के आधार पर तथा कक्षा-11 में रिक्त स्थानों पर कक्षा-10 के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा।


लाभ

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवासीय सुविधाएं, छात्रावास, यूनिफार्म, पाठ्य- पुस्तकें, स्टेश्नरी, दैनिक उपयोग की सामग्री, भोजन व नाश्ता आदि उपलब्ध कराया जाता है


आवश्यकताएं
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्थानांतरण प्रमाण पत्र
  • छात्र का फोटो
  • माता- पिता/ अभिभावक की फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक स्टेटमेंट

आवेदन का मोड

ऑनलाइन


वेबसाइट

https://ats.upsdc.gov.in/


आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट डाउनलोड करें आवेदन प्रक्रिया
चरण-1

सर्वप्रथम https://ats.upsdc.gov.in/ को ब्राउज़र जैसे –CHROME/ MOZILLA पर खोले और आवेदन पंजीकरण पर क्लिक करें।

चरण-2

उसके बाद TC के अनुसार अपना नाम और मो० नं० भरें, आपके मो० नं० पर OTP आयेगा OTP डाल कर continue करें।

चरण-3

Form पर अपना विवरण सही-सही भर कर SUBMIT बटन पर क्लिक करे।

(नोट: दस्तावेज (फ़ोटो और sign) file size 500 MB तक होना चाहिए)

चरण-4

SUBMIT के पश्चात् आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जायगा आप इसका प्रिंट भी ले सकते है तथा आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी जिसकी सहायता से आप आवेदन पत्र फिर से डाउनलोड कर सकते है।


आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

आवेदन की स्थिति जानने के लिए सम्बंधित विद्यालय से संपर्क करें


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत विद्यालय के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होता है।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

अधीक्षक/ प्रधानाचार्य,राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय


पूछे जाने वाले प्रश्न

1. अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/ गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के शैक्षिक विकास हेतु कितने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित हैं?

परिचय प्रदेश में अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/ गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।